Vidisha इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दुर्भावनापूर्ण पोस्ट ना करें – कलेक्टर

स्वास्तिक न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा रमाकांत उपाध्याय/ 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु कार्यक्रम चार दिसंबर 2021 को घोषित किया गया है। पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरुपयोग कर सांप्रदायिक धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावनापूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला विदिशा अंतर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर सांप्रदायिक तथा जातिगत दुर्भावनापूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही संपादित की जावे। जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रुप से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी दशा में समस्त प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना प्रदान कर समक्ष में श्रवण किया जाना संभव नहीं है। उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से प्रसारित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उमाशंकर भार्गव द्वारा विदिशा जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश पारित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के पुण्यविभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ह. ई. क, ट्विटर, एसएमएस इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर जातिगतध्धार्मिकध्सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़कानेध्उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण फॉरवर्ड नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं एवं उन्माद फैलने वाले संदेश फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित हैं जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा।

सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, संप्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करे। संभव हो तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेटिंग ओन्ली फॉर एडमिन पर भी रख सकता है।

कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और ना ही इसके लिए प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो, ऑडियो, वीडियो, अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाए प्रसारितध्फॉरवर्ड नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आह्वान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावशाली होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा सायबर विधि एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी


सीएम हेल्पलाइन आवेदनों के निराकरण की हर रोज जानकारी प्रेषित करें-कलेक्टर

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा की। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने सौ दिवस से अधिक अवधि के लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग हर रोज निराकरण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अधिकारियों के वाट्सएप ग्रुप टीम विदिशा में सांयकाल तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऐसे मामले जिनमें फोर्स क्लोज कराना है उन प्रकरणों समुचित जानकारी सहित 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें। ताकि फोर्स क्लोज की कार्यवाही नियमानुसार संपादित हो सकें।

कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि 18 दिसम्बर के पहले जिन-जिन आवेदनों पर कार्यवाही कर आवेदक के द्वारा संतुष्टिपूर्ण जानकारी दर्ज कराने पर ही औसत अंको की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात् निराकरण करने पर औसत अंक प्राप्त नहीं होगें अतः जिलो की ग्रेडिग 20 दिसम्बर को जारी होगी। अतः 18 तक अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। डिप्टी कलेक्टर एवं सीएम हेल्पलाइन की नोडल अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने सौ दिनों की शिकायतो के निराकरण के मामले संतुष्टि से बंद कराने पर प्राप्तांको की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद रहें।