Vidisha जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, दी कानूनी जानकारियाँ

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल की अध्यक्षता में जिला जेल विदिशा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पालीवाल ने जेल में निरूद्ध बंदियो को सम्बोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 13 नवम्बर तक “हक हमारा भी तो है @75” अभियान”  का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत जेलो में निरूद्व बंदियो को उनके विधिक अधिकारो की जानकारी देकर जागरूक करने के साथ-साथ बंदियो को उनके प्रकरणो की जानकारी प्रदान की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मसूद अहमद खॉन ने बंदियो को बताया कि जेल में निरूद्व विचाराधीन, दोष सिद्व तथा महिला बंदियो एवं सम्प्रेषण गृह में निवासरत बालिकाओं के प्रकरणो से संबंधित जानकारियां प्राप्त किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वालिटियर्स, समाजसेवी तथा जेल विजिटिंग अधिवक्ता को शामिल करते हुए जिले में कोर कमेटी तथा फील्ड कमेटी का गठन किया गया है। सचिव श्री खॉन ने बताया कि गठित समितियों द्वारा जेल में निरूद्व प्रत्येक बंदियो एवं सम्प्रेषण गृह में निवासरत प्रत्येक बालिकाओं से सीधा सम्पर्क कर उन्हें कानूनी अधिकारो की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा उनके प्रकरणों की भी जानकारी निर्धारित प्रारूपो में एकत्रित की जा रही है।

जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप ठाकुर ने बंदियो को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानो से अवगत कराते हुए बताया कि यदि कोई बंदी अपने पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

जिला जेल में बुधवार को सम्पन्न हुए विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल द्वारा बंदियो को मौके पर ही पहचान पत्रों का वितरण किया गया जिससे बंदीगण अपने प्रकरणो की अद्यतन जानकारी से सुगमतापूर्वक अवगत हो सकेंगे। शिविर में जेल अधीक्षक प्रियदर्शन श्रीवास्तव सहित अन्य स्टाफ मौजूद थे।